UP DA Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस निर्णय का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनके उद्योग की वित्तीय स्थिति मजबूत है।
केवल आर्थिक रूप से सक्षम उद्योगों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केवल उन्हीं सार्वजनिक उद्योगों पर लागू होगी जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। ऐसे उद्योग जो बंद होने की कगार पर हैं या जिन्हें कमजोर घोषित किया गया है, उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही इन उद्योगों को सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी नहीं मिलेगी।
शासनादेश के तहत जारी हुआ आधिकारिक आदेश
महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि वे कर्मचारी और अधिकारी जिनका वेतन 1 जनवरी 2008 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार तय हुआ है, उन्हें अब 1 जनवरी 2025 से उनके मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे इन कर्मचारियों की मासिक आय में अच्छा इजाफा होगा।
2006 वेतनमान पाने वालों को मिलेगा 252% DA
उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है, जिनका वेतन 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार तय हुआ था लेकिन उन्होंने वेतन समिति की 2016 की संस्तुतियों को नहीं अपनाया था। इन सभी कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2025 से उनके मूल वेतन का 252% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह बढ़ोतरी लंबे समय से प्रतीक्षित थी।
1996 वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिलेगा 466% महंगाई वेतन
जो कर्मचारी 1 जनवरी 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान पर कार्यरत हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर नए वेतन ढांचे को स्वीकार नहीं किया था, उनके लिए भी खुशखबरी है। ऐसे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 466% महंगाई वेतन प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय 11 सितंबर 2009 को जारी पुराने शासनादेश को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कुछ कर्मचारियों को मिलेगा 516% DA का लाभ
इसके अलावा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी तक 11 सितंबर 2009 के शासनादेश के तहत महंगाई वेतन में परिवर्तन का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें भी अब 1 जनवरी 2025 से बड़ा फायदा मिलेगा। इन सभी कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 516% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से विधिवत आदेश जारी किया जा चुका है।
सरकार ने स्पष्ट की DA भुगतान की शर्तें
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलेगा जो स्ववित्तपोषित हैं और सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं लेते। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का मकसद केवल स्थिर और आत्मनिर्भर संस्थाओं को लाभ देना है।